किन्नौर की दो दिव्यांग बेटियों के लिए उनकी माताओं को किया कानूनी संरक्षक नियुक्त : उपायुक्त

उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत जिला स्थानीय स्तरीय समिति किन्नौर की पहली बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की मानसिक रूप से दिव्यांग दो बेटियों की संरक्षता उनकी माताओं को देने के आदेश दिए। उन्होंने विभाग को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत पहली बैठक आयोजित करने पर बधाई दी और बताया कि इन बेटियों में एक 19 वर्षीय बेटी गांव कल्पा तथा दूसरी 27 वर्षीय बेटी पांगी से सम्बंधित है।
बैठक में बताया गया कि कानूनी संरक्षक बनाने हेतु आवेदन पत्र तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र किन्नौर के उपनिदेशक से उनके कार्यालय में दर्ज सभी दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक बनाने हेतु सम्पर्क करने तथा जागरूक करने बार सूचित किया गया था जिसके बाद इस त्रैमास में 2 मामले प्राप्त हुए थे।