अखबार में लपेट कर तले हुए खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक

सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक
सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलएसी) की पांचवीं बैठक एडीसी मंडी निवेदिता नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। एडीसी ने अधिकारियों को बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के मानकों की कड़ाई से जांच करने के लिए निरीक्षण दल भेजकर बाजार में स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी दुकानदार अखबार में लपेट कर तले हुए खाद्य पदार्थों की बिक्री न करे। कचौरी, समोसा या अन्य खाद्य पदार्थों के तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल में पोलर पदार्थ की मात्रा 25 प्रतिशत से ज्यादा होने पर उसका इस्तेमाल न हो।
उन्होंने कमेटी को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आने वाली गर्मियों में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप बोतल बंद पानी की बिक्री की जाए। अगर टैंकर से पानी लाकर बेचा जाता है तो उसका भी समय समय पर निरीक्षण किया जाए। मीट की दुकानों का भी निरीक्षण किया जाए। इसके लिए जो नियम हैं कि दुकान 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कटिंग टूल स्टेनलैस स्टील के होने चाहिए और वहां पर कोई जिंदा जानवर नहीं होना चाहिए। मीट की दुकान पर केवल कच्चा या पका हुआ मीट ही विक्रय किया जा सकता है, की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए।

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